Qualification Prescribed for Enrolment of the Advocates - वकीलों के नामांकन के लिए निर्धारित योग्यताएँ
वकीलों के एनरोलमेंट के लिए निर्धारित योग्यताएँ
वकीलों के एनरोलमेंट के लिए निर्धारित योग्यताएँ
यह अधिनियम किसी व्यक्ति को वकील के रूप में एनरोल करने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ निर्धारित करता है।
1. वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. उसकी उम्र 21 साल पूरी हो चुकी होनी चाहिए।
3. उसने 3 साल का लॉ कोर्स (ग्रेजुएशन के बाद) या 5 साल का इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स (10+2 के बाद) पास किया हो। (यदि लॉ डिग्री किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से है, तो यह बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एडवोकेट्स एक्ट के लिए मान्यता प्राप्त डिग्री होनी चाहिए।)
4. उसे राज्य बार काउंसिल द्वारा निर्धारित एनरोलमेंट फीस का भुगतान करना होगा।
5. उसे एनरोलमेंट के उद्देश्य से राज्य बार काउंसिल द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करना होगा।
(एडवोकेट्स एक्ट में एनरोलमेंट के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा तय नहीं है। इसलिए, 21 साल के बाद किसी भी उम्र में कोई भी वकील के रूप में एनरोल कर सकता है)।
इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड एंड एडवाइस बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया (AIR 1995 SC 691) मामले में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एडवोकेट्स एक्ट की धारा 49 के तहत दी गई नियम बनाने की शक्ति का उपयोग करके 45 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को वकील के रूप में एनरोल करने से रोकने के लिए एक नियम बनाया। इस नियम को बार काउंसिल की शक्तियों से परे होने के कारण चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस दलील को स्वीकार किया और उक्त नियम को धारा 49 के अल्ट्रा-वायर्स (अधिकार क्षेत्र से बाहर) घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उक्त धारा बार काउंसिल को केवल कानूनी पेशे को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है और इस शक्ति का उपयोग करके, बार काउंसिल एनरोलमेंट के लिए योग्यता निर्धारित करने वाले नियम नहीं बना सकती है।
वी. सुधीर बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया (AIR 1999 SC 1167) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि लॉ डिग्री के बाद एक साल की प्री-एनरोलमेंट ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप का नियम, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाया है, वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया की नियम बनाने की शक्ति के दायरे से बाहर है। इस मामले में भी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार काउंसिल एनरोलमेंट के लिए योग्यता तय करने वाले नियम नहीं बना सकती। योग्यताएं पहले से ही एडवोकेट्स एक्ट में बताई गई हैं।
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