Salient Features of Advocates Act, 1961- अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की प्रमुख विशेषताएं
अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की प्रमुख विशेषताएं
संसद द्वारा वर्ष 1961 में अधिवक्ता अधिनियम पारित किया गया था। अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
1. अधिनियम ने विधि पेशे से संबंधित सभी मौजूदा कानूनों को समेकित किया है।
2. अधिनियम में केंद्र स्तर पर भारतीय बार परिषद और प्रत्येक राज्य में राज्य बार परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है।
3. अधिनियम में पूरे भारत में अधिवक्ताओं की एक सामान्य सूची तैयार करने का प्रावधान किया गया है।
4. यह अधिनियम उन अधिवक्ताओं को, जिनका नाम सामान्य सूची में है, भारत के सभी न्यायालयों में वकालत करने का अधिकार देता है।
5. अधिवक्ता और वकील के बीच का अंतर समाप्त कर दिया गया है और कानून का अभ्यास करने वाले सभी लोगों को अधिवक्ता कहा जाता है।
6. कानून के क्षेत्र में असाधारण ज्ञान रखने वाले अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
7. इसने बार काउंसिलों को स्वायत्त दर्जा प्रदान किया है।
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