Ineligibility for nomination - नामांकन की अयोग्यता
नामांकन की अयोग्यता
नामांकन की अयोग्यता
निम्नलिखित व्यक्ति एडवोकेट के रूप में नामांकन के लिए अयोग्य हैं (S.24A)।
1. नैतिक पतन से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराया गया व्यक्ति।
2. अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया व्यक्ति।
3. नैतिक पतन से जुड़े किसी भी आरोप पर सरकारी सेवा से बर्खास्त या हटाया गया व्यक्ति।
यह अयोग्यता जेल से रिहाई या सेवा से बर्खास्तगी के दो साल बाद खत्म हो जाती है।
उपरोक्त मामलों में दोषी पाए गए और जिन्हें प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, 1958 के प्रावधानों के तहत लाभ दिया गया है, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई अयोग्यता नहीं है।
यदि नामांकन के लिए आवेदन उपरोक्त अयोग्यता के किसी भी आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है, तो राज्य बार काउंसिल को उस तथ्य की जानकारी देते हुए नाम, पता, अस्वीकृति के कारणों के साथ अन्य सभी राज्य बार काउंसिलों को सूचित करना होगा, जिससे उसे अन्य राज्य बार काउंसिलों में नामांकन के लिए आवेदन करने से रोका जा सके।
अन्य पेशे में संलग्नता: किसी व्यक्ति को कानूनी पेशे के साथ-साथ अन्य पेशा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए, कानून की डिग्री वाला व्यक्ति जो अन्य पेशा कर रहा है, वह एडवोकेट के रूप में नामांकन के लिए अयोग्य है (डॉ. हनी राज एल. चुलानी बनाम बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा 1996 AIR 1708, 1996 SCC (3) 342)।
एक पूर्णकालिक वेतनभोगी कानून अधिकारी एडवोकेट के रूप में नामांकन के लिए पात्र नहीं है (सतीश कुमार शर्मा बनाम बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश (AIR 2001 SC 509)।
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